जलवायु वित्त पर केंद्रित बहस
Finance is needed ?
1 UNFCCC
जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र की अगुवाई में हुई वार्ताओं के 1991 में शुरू होने से लेकर 1992 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन (UNFCCC) की स्थापना तक, वित्त एक प्रमुख विषय रहा है।
UNFCCC के अनुच्छेद 4 (7) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि “विकसित देशों द्वारा प्रदान की गई वित्तीय और तकनीकी सहायता के आधार पर ही विकासशील देशों की जलवायु कार्रवाई प्रतिबद्धताएं पूरी हो पाएंगी।”
2 पेरिस समझौते
में भी अनुच्छेद 9 (1) के तहत वित्त का प्रावधान बरकरार रखा गया है, जिसमें विकसित देशों को विकासशील देशों के लिए वित्त जुटाने का दायित्व दिया गया है।
3 अंतर-सरकारी जलवायु परिवर्तन पैनल (IPCC) की छठी मूल्यांकन रिपोर्ट
ने वित्त, क्षमता निर्माण और प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण को विकासशील देशों में जलवायु कार्रवाई के लिए महत्वपूर्ण कारक बताया है, खासकर 2011-20 के दौरान 1.1 डिग्री सेल्सियस वैश्विक तापमान वृद्धि की पृष्ठभूमि में।
जरूरत से कम प्रयास
2020 तक हर साल सामूहिक रूप से $100
2009 में विकसित देशों ने यह जिम्मेदारी ली कि वे 2020 तक हर साल सामूहिक रूप से $100 बिलियन जुटाएंगे। लेकिन यह लक्ष्य 2022 में जाकर ही पूरा हुआ, और यह विकासशील देशों की राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) की बढ़ती जरूरतों के अनुरूप नहीं है।
दूसरा, कई रिपोर्ट्स में इसे पर्याप्त नहीं माना गया है
क्योंकि यह विभिन्न क्षेत्रों में आवश्यक कार्रवाइयों के लिए जरूरी वित्त को पूरा नहीं करता, जिससे इस सदी के अंत तक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखा जा सके।
नवंबर 2024 में बаку, अजरबैजान में हुई 29वीं पार्टियों का सम्मेलन (COP29) का उद्देश्य
न्यू
कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल ऑन क्लाइमेट फाइनेंस (NCQG) तैयार करना था, जो $100 बिलियन के लक्ष्य को बदलकर एक नई मंजिल स्थापित करे।
वित्तीय असंतोष
विकासशील देशों के प्रमुख समूहों द्वारा 2030 तक $1.3 ट्रिलियन
जुटाने की लगातार मांग के जवाब में, विकसित देशों ने केवल $300 बिलियन प्रति वर्ष 2035 तक जारी करने की सहमति दी।
यह $300 बिलियन का आंकड़ा UNFCCC की स्थायी वित्त समिति (SFC) द्वारा विकासशील देशों की वार्षिक वित्तीय आवश्यकताओं के अनुमानों की अनदेखी करता है, जो $455 बिलियन-$584 बिलियन के बीच है।
न्यूनतम आवंटन का प्रावधान नहीं
NCQG में जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील देशों, जैसे अल्प-विकसित देश (LDC) और छोटे द्वीपीय विकासशील राज्य (SIDS) की वित्तीय जरूरतों का संदर्भ तो है,
लेकिन उनके लिए न्यूनतम आवंटन का प्रावधान नहीं किया गया। SIDS ने $39 बिलियन और LDC ने $220 बिलियन की मांग की थी, लेकिन इसे अनसुना कर दिया गया।
भारत का रुख
भारत का नजरिया principle of common but differentiated responsibility and respective capability “समान लेकिन विभेदित उत्तरदायित्व और संबंधित क्षमता” के सिद्धांत पर आधारित है।
भारत ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत ओजोन परत की रक्षा के लिए एक बहुपक्षीय कोष ($240 मिलियन) का समर्थन किया था।
COP29 में, भारत ने प्रस्ताव रखा कि 2030 तक $1.3 ट्रिलियन जुटाए जाएं, जिनमें से कम से कम $600 बिलियन अनुदान और रियायती संसाधनों के रूप में हों।
भारत ने NCQG के वर्तमान स्वरूप पर गंभीर असहमति व्यक्त की
भारत ने इसे बिना परामर्श के अंतिम रूप दिए जाने की आलोचना की, जो विश्वास और सहयोग के खिलाफ है। भारत ने इसे पूरी तरह खारिज कर दिया और कहा कि यह योजना विकासशील देशों को संसाधन जुटाने के लिए मजबूर करती है।
विकसित देशों की जिम्मेदारी
पेरिस समझौते की मूल भावना राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) में निहित है। विकसित देशों को चाहिए कि वे जलवायु वित्त का पैमाना और गुणवत्ता बढ़ाएं और एक सुव्यवस्थित जलवायु वित्त ढांचा तैयार करें।
इससे विकासशील देशों को पर्याप्त, सुलभ और किफायती जलवायु वित्त सुनिश्चित हो सकेगा। जलवायु वित्त को बढ़ाने और इसे प्रभावी बनाने के लिए वैश्विक सहयोग की आवश्यकता है।
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